RBI के नए नियम: जल्दी करें ये काम, वरना बंद हो सकता है आपका बैंक खाता!
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक खातों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम जारी किए हैं, जिनका पालन न करने पर आपके बैंक खाते को निष्क्रिय (Inactive) या निष्क्रिय (Dormant) घोषित किया जा सकता है। ऐसा होने पर आप अपने खाते से लेन-देन नहीं कर पाएंगे, और बाद में इसे फिर से चालू कराने में परेशानी आ सकती है। साइबर धोखाधड़ी और बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाने के लिए RBI ने ये कड़े कदम उठाए हैं।
आपके बैंक खाते कब होते हैं ‘निष्क्रिय’ या ‘निष्क्रिय’?
RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक खातों को निष्क्रिय या निष्क्रिय माना जाता है यदि उनमें लंबे समय तक कोई ग्राहक-प्रेरित लेन-देन (Customer-initiated Transaction) नहीं होता है।
- इनएक्टिव अकाउंट (Inactive Account): यदि आपके बचत या चालू खाते में 12 महीने (1 साल) से अधिक समय तक कोई लेन-देन नहीं होता है, तो बैंक उसे ‘इनएक्टिव’ घोषित कर सकते हैं।
- डोरमेंट अकाउंट (Dormant Account): यदि आपके खाते में 24 महीने (2 साल) या उससे अधिक समय तक कोई लेन-देन नहीं होता है, तो बैंक उसे ‘डोरमेंट’ (निष्क्रिय) मान लेते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है क्योंकि ऐसे खाते सुरक्षा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
- ज़ीरो बैलेंस अकाउंट (Zero Balance Account): ऐसे खाते जिनमें लंबे समय तक कोई पैसा नहीं होता है, वे भी बंद किए जा सकते हैं, खासकर यदि उनमें कोई गतिविधि न हो।
क्यों बंद हो रहे हैं ऐसे बैंक खाते?
RBI ने यह कदम मुख्य रूप से वित्तीय धोखाधड़ी (Financial Fraud) और साइबर अपराधों (Cyber Crimes) को रोकने के लिए उठाया है। निष्क्रिय खाते हैकिंग और धोखेबाजों के निशाने पर आसानी से आ जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि निष्क्रिय खातों की पहचान कर उन्हें या तो सक्रिय किया जाए या बंद कर दिया जाए।
अपने बैंक खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए क्या करें?
अपने बैंक खाते को सक्रिय रखने और किसी भी परेशानी से बचने के लिए ये काम तुरंत करें:
- नियमित लेन-देन (Regular Transactions): अपने खाते में समय-समय पर छोटा-मोटा लेन-देन करते रहें। इसमें पैसे जमा करना, निकालना, ऑनलाइन भुगतान करना, बिल भरना, या UPI लेन-देन शामिल है।
- KYC अपडेट करें (Update KYC): अपने बैंक में अपनी केवाईसी (Know Your Customer) जानकारी को हमेशा अपडेट रखें। इसमें आपका पहचान प्रमाण (आधार, पैन), पते का प्रमाण, और नवीनतम फोटो शामिल है। यदि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है।
- संपर्क विवरण अपडेट करें (Update Contact Details): सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके बैंक खाते से जुड़े हुए हैं और वे अपडेटेड हैं। बैंक महत्वपूर्ण सूचनाएं और अलर्ट इन्हीं माध्यमों से भेजते हैं।
- बैंक से संपर्क करें (Contact Your Bank): यदि आपको लगता है कि आपका खाता निष्क्रिय होने की कगार पर है या पहले से ही निष्क्रिय हो गया है, तो तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
- वीडियो KYC सुविधा (Video KYC Facility): RBI के नए मसौदा सर्कुलर (Draft Circular) के अनुसार, बैंक अब ग्राहकों को वीडियो केवाईसी के माध्यम से भी अपने निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करने की सुविधा दे सकते हैं। इस सुविधा के बारे में अपने बैंक से जानकारी लें।
यदि आपका खाता निष्क्रिय हो गया है तो उसे कैसे सक्रिय करें?
यदि आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो गया है, तो घबराएं नहीं। इसे फिर से सक्रिय करना संभव है:
- बैंक शाखा में जाएं: अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाएं।
- दस्तावेज़ जमा करें: आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अन्य KYC दस्तावेज़ों के साथ एक आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- पहचान सत्यापन: बैंक अधिकारी आपकी पहचान सत्यापित करेंगे और आपसे कुछ छोटे लेन-देन करने के लिए कह सकते हैं।
- लेन-देन की निगरानी: एक बार खाता सक्रिय होने के बाद, बैंक कम से कम 6 महीने तक आपके लेन-देन पर चुपचाप निगरानी रखेगा ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चल सके।
यदि आपका खाता 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है और उसमें जमा राशि है, तो वह राशि RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (Depositor Education and Awareness Fund – DEAF) में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी आप अपने बैंक से संपर्क कर उस राशि को वापस पाने का दावा कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
अपने बैंक खाते को सक्रिय रखना बेहद ज़रूरी है ताकि आप बिना किसी बाधा के अपनी वित्तीय गतिविधियों को जारी रख सकें और धोखाधड़ी से बच सकें। इसलिए, अपने बैंक खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए ऊपर बताए गए नियमों का पालन करें और किसी भी संदेह या प्रश्न के लिए तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें।
क्या आपके मन में इन नियमों के बारे में कोई और सवाल है?