Sarkari Yojna Dhamka

                                                       सरकारी योजना धमाका: हर ज़रूरतमंद तक, हर सरकारी लाभ

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना: बिहार के युवाओं को रोजगार तलाशने में संबल

बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है – मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना (Mukhyamantri Swayam Sahayata Bhatta Yojana)। यह योजना “सात निश्चय” कार्यक्रम के तहत “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लागू की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करना है।

योजना का उद्देश्य:

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता: उन युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना जो 12वीं पास हैं लेकिन अभी तक कोई रोजगार नहीं पा सके हैं, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों और रोजगार खोजने में आने वाले खर्चों को पूरा कर सकें।
  • रोजगार तलाशने में प्रोत्साहन: युवाओं को सक्रिय रूप से रोजगार के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कौशल विकास से जोड़ना: भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ना ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाई जा सके।
  • आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनने में मदद करना।
  • सामाजिक सशक्तिकरण: युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना।

योजना के मुख्य लाभ:

  • मासिक भत्ता: पात्र युवाओं को दो साल की अवधि के लिए प्रतिमाह ₹1000 का स्वयं सहायता भत्ता प्रदान किया जाता है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
  • कौशल विकास प्रशिक्षण अनिवार्य: इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए भाषा और संचार कौशल (Language and Communication Skills) तथा कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण (Computer Knowledge Training) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन (Bihar Skill Development Mission) के अंतर्गत चलाया जाता है।
  • समय सीमा: भत्ता अधिकतम दो वर्षों के लिए या जब तक आवेदक को रोजगार नहीं मिल जाता (जो भी पहले हो) तब तक देय होता है।

पात्रता मापदंड:

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • मूल निवासी: आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता: आवेदक कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (इंटरमीडिएट पास) होना चाहिए।
  • बेरोजगार: आवेदक किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर-सरकारी रोजगार में नहीं होना चाहिए।
  • अन्य योजना का लाभ नहीं: आवेदक किसी अन्य सरकारी योजना के तहत शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति या किसी अन्य प्रकार का भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा हो।
  • आगे की पढ़ाई नहीं: आवेदक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा हो (जैसे स्नातक या स्नातकोत्तर)।
  • रोजगार की तलाश: आवेदक रोजगार की तलाश में सक्रिय रूप से लगा हुआ हो।

आवेदन प्रक्रिया:

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाती है:

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण: आवेदक को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम (Bihar State Education Finance Corporation – BSEFC) की वेबसाइट (www.7nishchay-phase2.bihar.gov.in या edudbt.bih.nic.in) पर जाना होगा।
  2. पंजीकरण: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें, जिसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
  3. आवेदन फॉर्म भरना: लॉगिन करने के बाद, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का आवेदन फॉर्म भरें। इसमें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और बैंक खाता विवरण शामिल होगा।
  4. दस्तावेज अपलोड करना: मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
  5. अंतिम जमा करना: सभी जानकारी और दस्तावेज सही होने पर आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करें।
  6. जांच और स्वीकृति: आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है। स्वीकृति मिलने पर भत्ता राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

आवश्यक दस्तावेज:

आवेदन के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (बिहार का)
  • 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखें)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • आय प्रमाण पत्र (कुछ मामलों में मांगा जा सकता है, हालांकि आय सीमा निर्धारित नहीं है)

योजना का प्रभाव:

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार के युवाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल उन्हें रोजगार की तलाश में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि अनिवार्य कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमताओं को भी बढ़ाती है, जिससे वे बदलते हुए श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। यह योजना बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य के समग्र विकास में योगदान करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

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