Sarkari Yojna Dhamka

                                                       सरकारी योजना धमाका: हर ज़रूरतमंद तक, हर सरकारी लाभ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: सामूहिक विवाह से सामाजिक समरसता को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करती है और प्रत्येक लाभार्थी जोड़े को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना न केवल गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करती है, बल्कि सामाजिक समरसता और सर्वधर्म समभाव को भी बढ़ावा देती है।

योजना का उद्देश्य:

  • गरीब और जरूरतमंद परिवारों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना।
  • सामूहिक विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देना।
  • विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना।

योजना के लाभ:

  • प्रत्येक लाभार्थी जोड़े को ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
    • ₹35,000 दुल्हन के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं।
    • ₹10,000 के वैवाहिक उपहार (जैसे कपड़े, बर्तन, आदि) वर-वधू को दिए जाते हैं।
    • ₹6,000 विवाह समारोह के आयोजन (जैसे बिजली, पानी, पंडाल, भोजन, आदि) पर खर्च किए जाते हैं।
  • सरकार द्वारा विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी व्यवस्थाएं निशुल्क होती हैं।
  • यह योजना दहेज प्रथा को रोकने में मदद करती है, क्योंकि सरकार दुल्हन को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
  • यह योजना जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करती है।

पात्रता:

  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सामूहिक विवाह के लिए कम से कम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है।
  • यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. आवेदन करने के लिए, आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वहां, आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  3. आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. भरे हुए आवेदन पत्र को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज:

  • दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड।
  • दूल्हा और दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र।
  • नवविवाहित दुल्हन की बैंक पासबुक।
  • पते का प्रमाण।
  • आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)।

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी करने में मदद करती है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता को भी बढ़ावा देती है।

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