बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और युवाओं एवं बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana – MGPY) की शुरुआत की है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसे बिहार के “सात निश्चय” कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।
योजना का मूल उद्देश्य:
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
- ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार: दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों से जोड़ना, जिससे लोगों के लिए यात्रा करना आसान हो।
- सार्वजनिक परिवहन की सुविधा: ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की कमी को दूर करना।
- रोजगार सृजन: युवाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को अपना वाहन खरीदकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- आर्थिक सशक्तिकरण: लाभार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आय के स्रोत बढ़ाना।
- सामाजिक समावेशन: ग्रामीण आबादी, विशेषकर किसानों, मजदूरों और छात्रों के लिए परिवहन को सुलभ बनाना।
योजना के मुख्य लाभ:
- वाहन खरीद पर अनुदान: इस योजना के तहत, सरकार नए चार पहिया या तीन पहिया वाहन (जैसे पिकअप वैन, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि) खरीदने पर लाभार्थियों को सब्सिडी या अनुदान प्रदान करती है।
- अनुदान की राशि: वाहन की खरीद पर अधिकतम ₹1 लाख या वाहन की कुल लागत का 50%, जो भी कम हो, का अनुदान दिया जाता है।
- यह अनुदान विभिन्न श्रेणी के वाहनों और लाभार्थियों के लिए भिन्न हो सकता है।
- प्रत्येक पंचायत में अवसर: प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5 योग्य व्यक्तियों को यह लाभ प्रदान किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 2 लाभार्थी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3 लाभार्थी शामिल होते हैं।
- रोजगार के अवसर: लाभार्थी अपना वाहन चलाकर या उसे किराए पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं।
- आसान ऋण उपलब्धता: अनुदान मिलने से वाहन खरीद के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि लाभार्थी को कम राशि का ऋण लेना पड़ता है।
पात्रता मापदंड:
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- मूल निवासी: आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता: आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा (मैट्रिक) उत्तीर्ण होना चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस: आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (कमर्शियल वाहन के लिए उपयुक्त) होना चाहिए।
- बेरोजगार: आवेदक किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- अन्य वाहन नहीं: आवेदक के पास योजना के तहत आवेदन करते समय कोई वाणिज्यिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया:
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाती है:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: आवेदक को बिहार सरकार के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे परिवहन.bih.nic.in या transport.bih.nic.in) पर जाना होगा।
- पंजीकरण: नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें, जिसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी।
- आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आवेदन फॉर्म भरें। इसमें व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस विवरण और बैंक खाता विवरण शामिल होगा।
- दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
- अंतिम जमा करें: सभी जानकारी और दस्तावेज सही होने पर आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करें।
- चयन प्रक्रिया: आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाती है। जिला परिवहन कार्यालय (DTO) द्वारा आवेदनों का सत्यापन किया जाता है।
- अनुदान वितरण: अनुमोदन के बाद, अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज:
आवेदन के लिए कुछ प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- आयु प्रमाण पत्र: मैट्रिक सर्टिफिकेट / जन्म प्रमाण पत्र / पैन कार्ड / आधार कार्ड।
- आधार कार्ड: पहचान और पते के प्रमाण के रूप में।
- निवास प्रमाण पत्र: बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र: यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र: मैट्रिक या समकक्ष।
- ड्राइविंग लाइसेंस: वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी: खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हों।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- शपथ पत्र (Affidavit): आवेदक द्वारा यह घोषणा कि उसके पास पहले से कोई वाणिज्यिक वाहन नहीं है।
योजना का प्रभाव:
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है, क्योंकि बेहतर परिवहन से कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान होता है और लोगों की आवाजाही बढ़ती है। यह बिहार को एक अधिक सुलभ और आर्थिक रूप से सशक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।